सोमवार, 17 अक्टूबर 2017 | https://navbharattimes.indiatimes.com/india/ngt-rejects-petition-against-declaring-esz-near-kaimur-wildlife-sanctuary/articleshow/61105006.cms
नयी दिल्ली, 16 अक्तूबर भाषा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के पास एक किलोमीटर का पारस्थितिकी रूप से संवेदनशील जोन ईएसजेड घोषित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार के नेतृत्व वाली पीठ ने एनजीओ द्वारा दायर याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि अभयारण्य के पास ईएसजेड घोषित करने के लिए विशेष समिति ने आपाियों एवं सुझाावों पर विचार किया था।
पीठ ने कहा, अधिकरण इस तथ्य को दरकिनार नहीं कर सकता कि दूरी की सीमा 10 किलोमीटर या कुछ और नहीं मानी जा सकती। अधिकारी एवं मंत्रालय सतत विकास के सिद्धांत की मान्यता सुनिश्चित करते हुए विभिन्न कारकों को ध्यान में रख सकते हैं।
पीठ ने कहा, अगर सभी गतिविधियों को अंधाधुंध तरीके से जारी रखने को मंजूरी दे दी गयी तो यह इस सिद्धांत के उल्लंघन का मामला हो सकता है।
उसने कहा, हालांकि विशिष्ट रोक को ध्यान में रखते हुए हमें इस बात को लेकर कोई शंका नहीं है कि मंत्रालय ने स्थापित सिद्धांत के अनुकूल काम किया है जिसपर एनजीटी अधिकरण, 2010 की धारा 20 के तहत विचार किया गया है। हमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता और याचिका खारिज करने के योग्य है।
अधिकरण विन्ध्यान इकोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री फाउंडेशन वीईएनएचएफ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के पास एक किलोमीटर के ईएसजेड की घोषणा को चुनौती दी थी।